आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में वाजिद खान चीता सहित 6 अन्य आरोपियों को न्यायालय ने किया बरी।

केकड़ी । दिनांक 24 जुलाई 2013 को महावीर सिंह ने पुलिस थाना केकड़ी में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई की केकड़ी में मियां चंद जी की बावड़ी से देवगांव गेट से घंटाघर , मुख्य बाजार ,खिड़की गेट , सरसड़ी गेट से वापस खिड़की गेट ,अस्पताल रोड होते हुए अजमेरी गेट से होते हुए घंटाघर पर 40 से 50 मोटरसाइकिलों पर आगे पीछे सवार व्यक्ति मुस्लिम धर्मावलम्बीयों के युवकों व व्यक्तियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उपद्रव करते हुए मोटरसाइकिलों से रात्रि लगभग 7 बजकर 12 से 8:00 बजे के मध्य रैली निकाली एवं जिसमें एक गाड़ी वाजिद खान चीता की थी । जिसमें बैठकर वह स्वयं उपद्रवियों की अगुवाई कर रहा था । चीता के साथ गाड़ी में केकड़ी का एक इमरान खान भी था एवं शहजाद और सलमान भी था । एक प्लैटिना गाड़ी थी । जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे । आदि रिपोर्ट पर धारा 143 ,153 ए ,153 बी आईपीसी में दर्ज कर पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान आरंभ किया । उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा वाजिद खान चीता , फिरोज , अब्दुल खालिक, मोहम्मद अरशद ,मोहम्मद इमरान , शहजाद के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया और गिरफ्तार किया । उक्त प्रकरण में पुलिस ने चार्ज शीट कर न्यायालय में चालान पेश किया ।उक्त प्रकरण में साक्ष्य के तौर न्यायालय में 39 जने बतौर गवाह पेश हुए।
उक्त प्रकरण में मुल्जिम शहजाद की ओर से एडवोकेट आसिफ हुसैन ने पैरवी करते हुए न्यायालय में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये । न्यायालय ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में मुल्जिम शहजाद सहित अन्य आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।

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