स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार डोर-टू-डोर करदाताओं से 6,73,960 नगरीय विकास कर की वसूली की गई

दीपांकुर चौहान केकड़ी ।स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार जयपुर के निर्देशानुसार डोर-टू-डोर करदाताओं से बकाया नगरीय विकास कर की वसूली हेतु ठोस प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल राशि 673960 रू. की नगरीय विकास कर की वसूली गई तथा कई करदाताओं, जिनको पूर्व में नोटिस जारी करने पर भी नगरीय विकास कर जमा नहीं कराया गया है, उनको अंतिम मांग पत्र जारी किया जाकर 72 घंटे में समस्त बकाया राशि जमा कराने का समय दिया गया तथा नियत समय पर राशि जमा नहीं कराये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति सीज करने की कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई।    
श्री मनोज कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद केकड़ी के द्वारा आम जन से अपील की गई कि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के अधिसूचना दिनांक 10.01.2025 के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शतप्रतिशत छूट दी जा रही है एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्व के बकाया नगरीय विकास कर पर भी 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ऐसी स्थिति में करदाता समय पर अपना बकाया नगरीय विकास कर जमा करावे अन्यथा नगर परिषद द्वारा बकाया करदाताओं के विरूद्ध सम्पत्ति सीज की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए करदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।  
” वसूली के दौरान  मनोज कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद केकड़ी,  भागचन्द बैरवा, सहा.लेखाधिरी।।,  संजय शर्मा वरिष्ठ प्रारूपकार,  घासी लाल गुर्जर कनिष्ठ अभियंता, शशिकांत दाधीच वरिष्ठ सहायक,  आशीष खरोल स्वास्थ्य शाखा प्रभारी इत्यादि कार्मिको के द्वारा वसूली की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 

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