भगवानपुरा रोड से आ रहे कंटेनर को सीएचसी के सामने घेराबंदी कर पकड़ा | नंदी गौशाला सरवाड़ में कराए गए गोवंश सुपुर्द
दीपांकुर चौहान । राजस्थान समाचार प्लस सरवाड़ / अजमेर।
सरवाड़ । अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला (I.P.S.) के निर्देशानुसार अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरवाड़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी कर गोवंश तस्करी में प्रयुक्त एक कंटेनर को जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 38 गोवंशों को क्रूरता से मुक्त कराया है।

नाकाबंदी कर सीएचसी के सामने दबोचा
सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा (पुलिस निरीक्षक) के नेतृत्व में पुलिस टीम को 22 जुलाई 2026 को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि भगवानपुरा रोड से गोवंश से भरा एक कंटेनर सरवाड़ की ओर आ रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सरवाड़ के सामने घेराबंदी की और संदिग्ध कंटेनर (नंबर: RJ 14 GG 8597) को रुकवाकर जांच की।

38 गोवंश बेहद अमानवीय तरीके से भरे मिले
कंटेनर की तलाशी लेने पर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। कंटेनर के भीतर कुल 38 गोवंश (02 बैल एवं 36 बछड़े) अत्यंत अमानवीय व क्रूरतापूर्ण तरीके से ठूँस-ठूँस कर भरे हुए थे। आरोपियों के पास गोवंश परिवहन का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था।
पुलिस ने सभी 38 गोवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला, उनका पशु चिकित्सीय परीक्षण करवाया और उचित देखभाल के लिए उन्हें नंदी गौशाला, सरवाड़ में सुपुर्द कर दिया।
टोंक जिले के 3 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने गोवंश तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर को जब्त कर मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है:
1. अजरुद्दीन बंजारा, निवासी इस्लामुपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक।
2. तैयाब, निवासी इस्लामुपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक।
3. वाहिद, निवासी इस्लामुपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक।
गोवंशीय पशु अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण एक्ट में मामला दर्ज
तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 211/2026 धारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम: थानाधिकारी रामपाल शर्मा, हैड कांस्टेबल मोहनलाल, कांस्टेबल जितेन्द्र, कांस्टेबल बाबूदान एवं चालक कांस्टेबल मूलाराम शामिल रहे।
