केकड़ी । केकड़ी ईओ पर हाईकोर्ट व डीएलबी के आदेशों की कथित अवहेलना का आरोप, रोक के बाद भी जारी की विज्ञप्ति
केकड़ी। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) और माननीय उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद केकड़ी नगरपालिका द्वारा समाचार पत्र में ‘आपत्ति आमंत्रण सूचना’ प्रकाशित करवाने का मामला सामने आया है। इसके बाद अधिशाषी अधिकारी (ईओ) केंद्र प्रसाद शर्मा पर निर्देशों की कथित अवहेलना के आरोप लग रहे हैं।

हाईकोर्ट व विभाग की थी रोक:
डीएलबी ने 9 जुलाई 2026 को आदेश (क्रमांक 4519) जारी कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की रिट याचिका संख्या 11268/2026 की अनुपालना में ‘शहरी सेवा शिविर 2026’ के बिंदु संख्या 3, 5, 6, 14, 16 और 20 से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी।
रोक के बावजूद प्रकाशन:
इस स्थगन आदेश के बाद भी 11 जुलाई 2026 के समाचार पत्र में नगरपालिका केकड़ी की ओर से शिविर के तहत 69ए, नियमन, पट्टा और निर्माण स्वीकृति से जुड़ी ‘आपत्ति आमंत्रण सूचना’ (विज्ञप्ति क्रमांक 1360) प्रकाशित कर दी गई।
विभाग की रोक के बावजूद यह सूचना सार्वजनिक होने से अब ईओ के इस कदम को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं गर्म हैं।
UV
