अपहरण का आरोपी बरी, न्यायालय ने दिया संदेह का लाभ

केकड़ी | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या क्रम संख्या 02 केकड़ी हिरल मीणा ने अपहरण व गलत तरीके से रोके रखने के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया है | प्रकरण के तथ्यों के अनुसार थाना भिनाय जिला अजमेर अंतर्गत परिवादी ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25/03/2021 को उसकी नाबालिग पुत्री शाम के समय करीब 7 बजे के करीब घर से नोहरे में जाकर आने की बात कहकर निकली थी, परन्तु शाम तक वापस घर नहीं पहुची, जिस पर उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, परन्तु उसका मोबाइल बंद आ रहा था परिवादी ने आसपास व रिश्तेदारों सेजानकारी की लेकिन परिवादी की पुत्री का कही पता नहीं लगा | जिस पर पुलिस थाना भिनाय ने अनुसन्धान कर परिवादी की पुत्री को अभियुक्त महेंद्र माली के साथ गिरफ्तार कर लिया तथा अभियुक्त महेंद्र के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 344 भा. द. सं. का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया मुलजिम की पैरवी अधिवक्ता गजेन्द्र कुमार पाराशर द्वारा की गई | अभियुक्त अधिवक्ता ने बताया की अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अपना मामला साबित करने में असफल रहा है | अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहन के कथनों में गंभीर विरोधाभास है | अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है | फलस्वरूप, अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे | न्यायालय ने अभियुक्त अधिवक्ता के कथनों से सहमत होते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने का निर्णय दिया |

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