केकड़ी,5 जुलाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीणा ने देवलिया कलां निवासिया श्रीमती आशा कुमारी पत्नी कैलाश यादव की रिपोर्ट पर आज उसके पति कैलाश यादव,सासु छोटी देवी,ससुर भेरूलाल व ननंद रेणु निवासी किशनगढ़ के खिलाफ भिनाय थानाधिकारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85,316(2),115(2)61(2),तथा दहेज़ निषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।परिवादिया के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आशा कुमारी का विवाह 28 फरवरी 2017 को किशनगढ़ निवासी कैलाश के साथ हुआ था।विवाह के बाद से ही उसके पति,सास,ससुर व ननद झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे।तथा उसे अपने बाप से दस लाख रूपये लाने की बात पर मारपीट करते थे,फोन पर बात करते समय फोन छीन लेते थे।दिनाँक 4 मार्च 2024 को पति,सास,ससुर मारपीट करते हुए दोनों बच्चों के साथ उसे पहने कपड़े घर से निकाल दिया।तथा स्त्रीधन भी हड़प लिया।परिवार के सदस्यों द्वारा समझाईश के बाद 15 मई को उसे वापस ले गए लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और पुनः 26 जून को फिर मारपीट करके निकाल दिया व स्त्रीधन भी हड़प लिया परिवादिया ने उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना भिनाय में व पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट दी जिस पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा से संपर्क कर परिवाद दर्ज करवाया।जिस पर आज बहस करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किये गए।जिससे सहमत होकर मजिस्ट्रेट ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।परिवादिया की और से एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा,भैरू सिंह राठौड़,रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई।