31 मार्च तक कर जमा नही करने वाले वाहनों से दो गुना पैनल्टी व 10,000 रूपये तक जुर्माना राशि वसूली

केकड़ी । कर जमा नहीं कराने वाले भार वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग हुआ सख्त । बिना कर जमा किये चल रहे भार वाहनों के चालान व वाहन को किया जा रहा है सीज। 31 मार्च तक कर जमा नही करने वाले वाहनों से दो गुना पैनल्टी व 10,000 रूपये तक जुर्माना राशि वसूली जावेगी कर जमा करवाने का अंतिम अवसर

वित्तीय वर्ष 2025-26 का भार वाहनों का वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 थी। जिन वाहन मालिकों द्वारा इस तिथि तक कर जमा नहीं कराया गया उनके विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2025 से लगातार पूरे राज्य में चौबीसों घण्टे सघन चैकिंग अभियान चलाया जाकर वाहनों को जब्त कर प्रशमन राशि तथा कर मय पैनल्टी वसूल किया जा रहा है।

31 मार्च 2023 के पश्चात बकाया कर के साथ दो गुना पैनल्टी व दस हजार रूपये जुर्माना राशि तक वसूली जायेगी- जिन भार वाहनों का बकाया कर 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं होगा, उन वाहनों से 01 अप्रेल 2025 से और सख्त कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग द्वारा वाहन को जब्त करते हुए बकाया कर राशि के साथ दो गुना पैनल्टी मय प्रशमन राशि वसूल की जावेगी। अतः जिन वाहन स्वामियों का कर बकाया है वे 31 मार्च 2025 तक वाहनों की बकाया कर राशि जमा करवाकर जब्ती तथा दो गुना पैनल्टी मय 10,000 रूपये तक जुर्माना से बचें। कर जमा किये जाने हेतु अवकाश के दिनों, दिनांक 29, 30, 31 मार्च 2025 को भी परिवहन कार्यालय खुले रहेंगें।

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