छह दहेज लोभियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के हुए आदेश।

एसीजेएम-2 हिरल मीणा ने दिए आदेश

मुलजिम पर पहली पत्नी के होते दूसरी शादी रचाने का भी है आरोप

केकड़ी,25 मार्च,छह दहेज लोभियों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने भिनाय पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।
परिवादिया के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि संजू पत्नी दीपू पुत्री हीरालाल धोबी निवासी चापानेरी हाल निवासी देवलिया कलां ने न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 85,316(2),115(2),82(1),61(2) भारतीय न्याय संहिता एवम धारा 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रस्तुत किया है।परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में 6 आरोपियों को नामजद किया गया है,जिसमें पति दीपू पुत्र महावीर,ससुर महावीर पुत्र बद्री,सासु प्रेम देवी पत्नी महावीर, देवर राहुल पुत्र महावीर धोबी व दूसरी पत्नि कोमल पुत्री छोटू धोबी,दूसरी पत्नि के पिता छोटू धोबी है।
परिवादिया संजू ने अपने परिवाद में बताया कि उसका विवाह दीपू के साथ 29 अप्रेल 2017 को हुआ था।शादी के कुछ दिनों बाद ही दीपू व सास ससुर पांच लाख रुपये लाने की मांग करने लगे रुपये नहीं देने पर काली,कलूटी अपशकुनी बांझ कह कर ताने मारते थे तथा पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करने लग गया।फ़रवरी 2024 में पति शराब के नशे में आया और बिना बात के ही लात घूंसो से मारपीट करने लगा जिस पर अन्य अभियुक्तगण ने भी उसका साथ देते हुए काली,कलूटी,बाँझ व अपशगुनी कहते हुए मारपीट की व दूसरी औरत लाने की बात कही।और उसके कुछ दिनों बाद ही दीपू ने कोठिया निवासी छोटू धोबी की पुत्री कोमल के साथ दूसरा विवाह कर लिया और परिवादिया को घर से निकाल दिया।परिवादिया ने स्त्रीधन की मांग की तो देने से साफ इनकार कर दिया गया।परिवादिया ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दी तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक को परिवाद भेजा। जिस पर भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर परिवादिया ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से एसीजेएम संख्या दो न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई करते हुए संजू के अधिवक्ता मनोज आहूजा,भेरू सिंह राठौड़,रवि कुमार शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज कर जाँच करने के आदेश पारित किए।

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