ओवरलोड चालानों पर 95%, नष्ट हो चुके वाहनों पर 100% पैनल्टी व ब्याज पर छूट

03 एमनेस्टी योजनाएं लागू, पुराने बकाया पर पैनल्टी 1.5% से 3% तक बड़ी

28 फरवरी 2025 तक बकाया नहीं दिया तो पैनल्टी दोगुनी लगेगी।


केकड़ी । राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए, तीन एमनेस्टी योजनाएं लागू की है, जिला परिवहन अधिकारी केकड़ी, प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि इन योजनाओं के तहत भार वाहनों के चालानों में भारी छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई पैनल्टी दरे तय की गई है।

लोढ़ा ने बताया की माइनिंग विभाग की ओर से जारी ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाये चालानो में 95% तक की छूट है। जिला परिवहन अधिकारी को छूट राशि की गणना और निस्तार का अधिकार दिया है। जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी एमनेस्टी योजना लागु की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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