अवैध खाद पर कृषि विभाग की कार्रवाई: 448 कट्टों की बिक्री पर तत्काल रोक

केकड़ी, 8 जून।
कृषि आयुक्तालय एवं संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण एवं विस्तार), अजमेर के निर्देशानुसार 15 मई से 10 जुलाई तक गुण नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कृषकों को गुणवत्तायुक्त आदान उपलब्ध कराने हेतु सघन कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में आज सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकड़ी, रामनिवास जांगिड़ द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रान्हेड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 448 कट्टे बायो डी.ओ.पी. (Bio DOP) खाद के पाए गए, जिन पर निर्माता कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था।

प्रथम दृष्टया यह खाद अवैध एवं कृषकों को भ्रमित करने वाला पाया गया, जिससे किसानों की उपज और भूमि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत मौके पर ही तत्काल बिक्री पर रोक लगा दी गई।

इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी अभय सिंह शक्तावत एवं कृषि पर्यवेक्षक महावीर प्रसाद धाकड़ उपस्थित रहे। कार्रवाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक रामजस चौधरी की उपस्थिति में की गई।

सहायक निदेशक कृषि रामनिवास जांगिड़ ने बताया कि विभाग द्वारा क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर उर्वरकों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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